ऐसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस
सोजन्य से : नवभारत टाइम्स
आज हम ड्राइविंग लाइसेंस , पासपोर्ट , वोटरआई कार्ड , पैन जैसे जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवानेके तमाम तरीके बताएंगे , इस मकसद के साथ कि इनकेलिए आपको किसी दलाल या रिश्वत की जरूरत न पड़े।यह करप्शन की समस्या को एक अलग अंदाज सेदिखाने की कोशिश है। इसीलिए प्रतीक के रूप में आजहम इस पेज को नए अंदाज (90 डिग्री एंगल ) के साथप्रकाशित कर रहे हैं।
बेसिक जानकारियां
क्यों जरूरी है डीएल
- मोटर वीकल एक्ट , 1988 की धारा 3(1) के मुताबिक सड़कों पर कोई भी वीकल चलाने के लिए ड्राइविंगलाइसेंस ( डीएल ) का होना जरूरी है।
डीएल बनवाने के फायदे
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से सड़क पर वीकल चलाने का हक मिलता है।
- यह लाइसेंस पूरे देश में मान्य होता है।
- डीएल को एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
जुर्माना
- अगर कोई शख्स बिना वैलिड डीएल के गाड़ी चलाता है तो पहली दफा पकडे़ जाने पर 500 रुपये का जुर्माना
,दूसरी दफा पकड़े लाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीसरी दफा पकड़े जाने पर 1500 रुपये का जुर्माने केसाथ - साथ 3 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
- दिल्ली समेत पूरे देश में यह कानून लागू है।
कौन बनवा सकता है डीएल
- कोई भी ऐसा शख्स , जो देश का निवासी हो , दीवालिया , मानसिक विक्षिप्त या गंभीर रूप से विकलांग न हो तोवह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है।
- शर्त यह है कि जिस जिले में कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है , वहां वह स्थायी तौर पर रह रहा है , उसकेपास इसका सबूत होना चाहिए।
उम्र है अहम
- किसी भी शख्स को तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है , जब तक वह उस वीकल की कैटिगिरीके लिए तय उम्रसीमा के दायरे में नहीं आ जाता।
- अगर आप बाइक , गियर वाले स्कूटर और कार या जीप जैसे फोर वीलर चलाने के लिए डीएल बनवाना चाहते हैंतो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स का डीएल नहीं बन सकता।
- 18 साल की उम्र से ज्यादा वालों के लिए स्कूटर , मोटर साइकल , कार और जीप का लाइसेंस बनाया जाता है।
- 21 साल की उम्र के बाद ट्रैक्टर व दूसरे किसी वीकल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है।
कौन जारी करता है डीएल
- राजस्थान समेत देश में राज्य सरकारों के ट्रांसपोर्ट विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं।
- इसके लिए कुछ नियम - कायदे बनाए गए हैं और एक तय तरीके के तहत ही डीएल जारी किए जाते हैं।
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बांसवाडाा राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए संपर्क करे
समाधान सर्विसेज
त्रिपोलिया रोड, पानी की टंकी के पास, बांसवाडा (राज.)
फोन : 02962-240108
आज हम ड्राइविंग लाइसेंस , पासपोर्ट , वोटरआई कार्ड , पैन जैसे जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवानेके तमाम तरीके बताएंगे , इस मकसद के साथ कि इनकेलिए आपको किसी दलाल या रिश्वत की जरूरत न पड़े।यह करप्शन की समस्या को एक अलग अंदाज सेदिखाने की कोशिश है। इसीलिए प्रतीक के रूप में आजहम इस पेज को नए अंदाज (90 डिग्री एंगल ) के साथप्रकाशित कर रहे हैं।
बेसिक जानकारियां
क्यों जरूरी है डीएल
क्यों जरूरी है डीएल
- मोटर वीकल एक्ट , 1988 की धारा 3(1) के मुताबिक सड़कों पर कोई भी वीकल चलाने के लिए ड्राइविंगलाइसेंस ( डीएल ) का होना जरूरी है।
डीएल बनवाने के फायदे
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से सड़क पर वीकल चलाने का हक मिलता है।
- यह लाइसेंस पूरे देश में मान्य होता है।
- डीएल को एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
जुर्माना
- अगर कोई शख्स बिना वैलिड डीएल के गाड़ी चलाता है तो पहली दफा पकडे़ जाने पर 500 रुपये का जुर्माना
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से सड़क पर वीकल चलाने का हक मिलता है।
- यह लाइसेंस पूरे देश में मान्य होता है।
- डीएल को एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
जुर्माना
,दूसरी दफा पकड़े लाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीसरी दफा पकड़े जाने पर 1500 रुपये का जुर्माने केसाथ - साथ 3 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
- दिल्ली समेत पूरे देश में यह कानून लागू है।
कौन बनवा सकता है डीएल
- कोई भी ऐसा शख्स , जो देश का निवासी हो , दीवालिया , मानसिक विक्षिप्त या गंभीर रूप से विकलांग न हो तोवह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है।
- शर्त यह है कि जिस जिले में कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है , वहां वह स्थायी तौर पर रह रहा है , उसकेपास इसका सबूत होना चाहिए।
उम्र है अहम
- किसी भी शख्स को तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है , जब तक वह उस वीकल की कैटिगिरीके लिए तय उम्रसीमा के दायरे में नहीं आ जाता।
- अगर आप बाइक , गियर वाले स्कूटर और कार या जीप जैसे फोर वीलर चलाने के लिए डीएल बनवाना चाहते हैंतो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स का डीएल नहीं बन सकता।
- 18 साल की उम्र से ज्यादा वालों के लिए स्कूटर , मोटर साइकल , कार और जीप का लाइसेंस बनाया जाता है।
- 21 साल की उम्र के बाद ट्रैक्टर व दूसरे किसी वीकल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है।
कौन जारी करता है डीएल
- राजस्थान समेत देश में राज्य सरकारों के ट्रांसपोर्ट विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं।
- इसके लिए कुछ नियम - कायदे बनाए गए हैं और एक तय तरीके के तहत ही डीएल जारी किए जाते हैं।
- दिल्ली समेत पूरे देश में यह कानून लागू है।
कौन बनवा सकता है डीएल
- कोई भी ऐसा शख्स , जो देश का निवासी हो , दीवालिया , मानसिक विक्षिप्त या गंभीर रूप से विकलांग न हो तोवह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है।
- शर्त यह है कि जिस जिले में कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है , वहां वह स्थायी तौर पर रह रहा है , उसकेपास इसका सबूत होना चाहिए।
उम्र है अहम
- किसी भी शख्स को तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है , जब तक वह उस वीकल की कैटिगिरीके लिए तय उम्रसीमा के दायरे में नहीं आ जाता।
- अगर आप बाइक , गियर वाले स्कूटर और कार या जीप जैसे फोर वीलर चलाने के लिए डीएल बनवाना चाहते हैंतो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स का डीएल नहीं बन सकता।
- 18 साल की उम्र से ज्यादा वालों के लिए स्कूटर , मोटर साइकल , कार और जीप का लाइसेंस बनाया जाता है।
- 21 साल की उम्र के बाद ट्रैक्टर व दूसरे किसी वीकल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है।
कौन जारी करता है डीएल
- राजस्थान समेत देश में राज्य सरकारों के ट्रांसपोर्ट विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं।
- इसके लिए कुछ नियम - कायदे बनाए गए हैं और एक तय तरीके के तहत ही डीएल जारी किए जाते हैं।
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समाधान सर्विसेज
त्रिपोलिया रोड, पानी की टंकी के पास, बांसवाडा (राज.)
फोन : 02962-240108
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