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रविवार, 8 मार्च 2015

पासपोर्ट बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

पासपोर्ट सेवा
दृष्टिकोण
"व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया तथा प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित एवं अभिप्रेरित कर्मचारी बल
के माध्यम से नागरिको को समयबद्ध रूप में, पारदर्शी तरीके से, सुगमतापूर्वक,
विश्वसनीय तौर पर और आरामदायक वातावरण में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करना"
हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार लाने के लिए ई शासन के युग में प्रवेश करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) के रूप में पहचान की गई है जिसमें कई उच्च प्रभाव की ई-शासन परियोजनाएं शामिल हैं। ऐसी ही एक परियोजना भारत में पासपोर्ट सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है।
विदेश मंत्रालय (एमईए) देश भर में 37 पासपोर्ट कार्यालयों और विदेश में 180 भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावास के एक नेटवर्क के माध्यम से भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
शिक्षा, पर्यटन, तीर्थयात्रा, चिकित्सा उपस्थिति, व्यावसायिक उद्देश्यों और परिवार की यात्रा के लिए विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट एक आवश्यक यात्रा दस्तावेज है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बढती अर्थव्यवस्था और प्रसार वैश्वीकरण ने पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं की मांग में वृद्धि करने में नेतृत्व किया है। पासपोर्ट की मांग प्रतिवर्ष लगभग 10% से बढ़ जाने का अनुमान है। पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के लिए इस बढ़ती मांग से व्यापक पहुंच और उपलब्धता बनाने के लिए, बड़े शहरों और छोटे कस्बों दोनों से आ रही है। बढ़ाने और भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) मई 2010 में पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट (पीएसपी) का शुभारंभ किया है।
पीएसपी को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली में शुरू किया गया है, जिसमे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस सेवा प्रदान करती है | संप्रभु और प्रत्ययी कार्यों के अधिकार जैसे कि पासपोर्ट को प्रमाणित करना, प्रदान करना, जारी करना / निरस्तीकरण करना एमइए के पास सुरक्षित है | सामरिक नियंत्रण का स्वामित्व जिसमे डाटा/जानकारी भी निहित है, का अधिकार मंत्रालय के पास है।
पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए पासपोर्ट सेवा सरल, कुशल और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाती है। सरकारी अधिकारियों के लिए एक देशव्यापी नेटवर्क बनाने के अतिरिक्त, इसका उद्देश्य आवेदक के विवरणों की वास्तविकता के सत्यापन के लिए राज्य पुलिस के साथ और पासपोर्ट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ मिलकर कार्य करना भी है ।
भारत नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवा में बदलाव
पासपोर्ट सेवा परियोजना भारतीय नागरिकों के लिए एक सर्वोत्तम वर्ग का अनुभव प्रदान करने के लिए भारत में पासपोर्ट और उससे संबंधित सेवाओं को बदल रहा है। पीएसपी ने विदेश मंत्रालय को परिभाषित सेवा स्तर के भीतर, एक विश्वसनीय, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से पासपोर्ट सेवाएं देने में सक्षम किया है। पीएसपी के द्वारा प्राप्त सेवा परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:
  1. कहीं पर भी किसी भी समय उपलब्धता : नागरिक अपने पासपोर्ट आवेदन जमा कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार पीएसपी पोर्टल (www.passportindia.gov.in) के माध्यम से मुलाक़ात का समय निर्धारित कर सकते हैं। सभी पासपोर्ट संबंधित सेवाओं की विस्तृत और नवीनतम जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होती है। नागरिक निर्धारित मुलाकात के दिन और समय पर पीएसके पर जाकर लंबी लाइनों और असुविधा से बच सकते हैं।
  2. नेटवर्क में वृद्धि : जैसे कि देश भर में पासपोर्ट सेवा के भाग के रूप में 37 पासपोर्ट कार्यालय, 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और 16 पासपोर्ट सेवा लघु केन्द्र (पीएसएलके) स्थापित किए जा रहे हैं।
  3. बेहतर सुविधाएं : पीएसके एक विश्वस्तरीय वातावरण प्रदान करता है। प्रत्येक पीएसके में वातानुकूलित आरामदायक प्रतीक्षा कक्ष है, जिसमे सहायक गाइड, सूचना कियोस्क, फोटोकॉपी, खाद्य एवं पेय सुविधाएँ, सार्वजनिक फोन बूथ, शिशु देखभाल, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ तथा टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध है । इलेक्ट्रॉनिक कतार प्रबंधन प्रणाली 'पहले आएँ और पहले पाएँ' के सिद्धांत से आवेदन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है।
  4. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संरचना : पासपोर्ट सेवा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संरचना द्वारा समर्थित है, जो दुनिया के सर्वोत्तम सुरक्षा उपायों के तुल्य सुरक्षित और सम्पूर्ण पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है । आवेदको का फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक्स पीएसके आने पर लिया जाता हैं। उनके आवेदन और सहायक दस्तावेज़ डिजिटाइज़ किए जाते हैं और आगे प्रक्रिया के लिए सिस्टम में संग्रहित किए जाते हैं ।
  5. पुलिस और भारतीय डाक के साथ समन्वय : पीएसपी नेटवर्क सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को राज्य पुलिस से जोड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक का डाटा पुलिस के पास सत्यापन के लिए भेजा जाता है। पीसपी भारतीय डाक के लिए इंटरफेस भी प्रदान करता है, जिसके द्वारा नागरिकों को पासपोर्ट की डिलीवरी ट्रैक की जा सकती है|
  6. कॉल सेंटर और सहायता डेस्क : सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे, 17 भारतीय भाषाओं में संचालित बहुभाषी कॉल सेंटर नागरिकों को पासपोर्ट सेवा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है और उनके पासपोर्ट आवेदनों की प्रगति की जानकारी प्रदान करता है | ई मेल आधारित सहायता डेस्क भी पासपोर्ट संबंधित सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है ।

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पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

ऑनलाइन आवेदन से लाभ

  • आवेदक क्षेत्रीय पोसपोर्ट कार्यालय में संबंधित अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेज़ और शुल्क जमा करने के लिए निश्चित तारीख और समय प्राप्त करने की सुविधा
  • पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए लंबी पंक्ति में खड़े रहने की जरूरत नहीं।

पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पात्रता

  • पासपोर्ट प्राप्त करने के योग्य व्यक्तिऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं,
  • केवल संबंधित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारक्षेत्र के निवासी हीं वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं,
  • वर्तमान मेंपारपत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन केवल इन शहरों के लिए उपलब्ध हैः
अहमदाबाद
अमृतसर
बैंगलोर
बरेली
भोपाल
भुवनेश्वर
चंडीगढ़
चेन्नई
कोचीन
कोयम्बटूर
देहरादून
दिल्ली
गाजियाबाद
गोवा
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जालंधर
जम्मू
कोलकाता
कोझीकोड
लखनऊ
मदुरई
मालपुरम्
मुम्बई
नागपुर
पटना
पुणे
रायपुर
राँची
शिमला
श्रीनगर
सूरत
थाणे
त्रिची
त्रिवेंद्रम
विशाखापत्तनम

पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कब करें

  • जब नया पासपोर्ट प्राप्त करना हो (यदि आपने पहले कभी पोसपोर्ट नहीं लिया हो),
  • पासपोर्ट पुनः जारी करवाने के लिए (यदि आपके वर्तमान पोसपोर्ट की 10 वर्ष की वैधता समाप्त हो गई हो या अगले 12महीनों में समाप्त होने वाली हो)
  • डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करवाने के लिए (यदि आपका वर्तमान पासपोर्ट खो गया हो या क्षतिग्रस्त हो गया हो)

जरूरी दस्तावेज़

  • आवासीय पता का प्रमाण
  • जन्म तिथि का प्रमाण
  • अपेक्षित शुल्क (नकद या डीडी के रूप में)

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • आप पसपोर्ट कार्यालय के वेबसाइट -passportindia.gov.in के जरिये संबंधित पोसपोर्ट कार्यालय में अपना आवेदन पंजीकृत करा सकते है,
  • पंजीकरण के बाद सिस्टम आपसे अपने आवेदन पत्र को खोलनेसुरक्षित करने के लिए कहेगा,
  • आवेदन पत्र को खोलनेसुरक्षित करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंग ले लें,
  • यदि आप किसी कारणवश आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं ले सकें हों तो आवेदन पत्र की संख्या अवश्य नोट कर लें। आवेदन पत्र की संख्या और जन्म तिथि की सहायता से आप बाद में भी आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते सकते हैं,
  • यदि आपने आवेदन को सुरक्षित कर लिया है तो भी आप आवेदन का प्रिंट ले लें,
  • ऑनलाइन आवेदन के बाद भी आवेदन पत्र में कुछ कॉलम खाली रह जाएंगे जिन्हें आपको हाथ से भरने होंगे,
  • भरे हुए आवेदन पत्र शुल्कजरूरी दस्तावेज जैसे जन्मतिथि प्रमाणपत्र आदि के साथ जमा करने के लिये नियत तारीख और समय पर पोसपोर्ट कार्यालय में जायें,
  • पोसपोर्ट कार्यालय में संबंधित अधिकारी से मिलने की तारीख और समय ऑनलाइन सिस्टम द्वारा सूचित किया जाएगा और आवेदन पत्र पर भी छपा होगा,
  • पोसपोर्ट कार्यालय में निर्धारित तारीख और समय पर जाएँ। आपको क्षेत्रीय पोसपोर्ट कार्यालय (आरपीओनियत समय से15 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिये और निर्धारित काउंटर पर शुल्क आदि जमा करनी चाहिये,
  • आनलाइन आवेदकों को अपने आवेदन दाखिल करने के लिये टोकन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अधिक देर तक कतार में प्रतीक्षा नहीं करनी होंगी।

पासपोर्ट के लिए शुल्क

पासपोर्ट के लिए निर्धारित शुल्क आवेदन पत्र के साथ संबंधित पोसपोर्ट अधिकारी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा या नकद जमा करें। यदि आप बैंक ड्राफ्ट जमा कर रहे हों तो अपना पूरा नाम और आवेदन क्रमांक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अवश्य लिखें। साथ हीआवेदन में जारीकर्त्ता बैंक का कोडबैंक ड्राफ्ट की संख्याउसके जारी करने की तारीख अवश्य लिखें। शुल्क भुगतान का विवरण आवेदन पत्र में संबद्ध खानों में दिया जाना चाहिये-
क्रम संख्या
विवरण
शुल्क
1.
10 वर्ष की वैधता वाली नयी पासपोर्ट (36 पृष्ठों वाली) (15 से 18 वर्ष के नाबालिगों सहित जो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाली पासपोर्ट लेना चाहते हों)
1500 रुपये
2.
10 वर्ष की वैधता वाली पासपोर्ट (60 पृष्ठों वाली)
2000 रुपये
3.
नाबालिग (18 वर्ष से कमके लिये वर्ष की वैधता या नाबालिग के 18 वर्ष होने तकजो भी पहले होके लिए नया पासपोर्ट
1000 रुपये
4.
पासपोर्ट खो जानेक्षतिग्रस्त होने या चोरी हो जानेपर डुप्लीकेट पासपोर्ट (36 पृष्ठ)जारी कराने हेतु
3000 रुपये
5.
पासपोर्ट खो जानेक्षतिग्रस्त होने या चोरी हो जानेपर डुप्लीकेट पासपोर्ट (60 पृष्ठ)जारी कराने हेतु
3500 रुपये
6.
पुलिस का मंजूरी प्रमाणपत्रईसीएनआरअतिरिक्ति अनुमोदन
500 रुपये
7.
नामपताजन्मतिथिजन्म स्थानचेहरेपति या पत्नी के नाममाता-पिताकानूनी अभिभावक के नाम में परिवर्तन की स्थिति में
1500 रुपये [नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी की जाएगा ]

तत्काल कोटा में पासपोर्ट के लिए शुल्क

तत्काल कोटे के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान का प्रावधान है। वह शुल्क नकद या संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के पक्ष में बैक ड्राफ्ट के जमा की जानी चाहिए। तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त शुल्क का विवरण वेबसाइट से देखा जा सकता है कृपया पासपोर्टइंडिया की वेबसाइट जाएँ.

जरूरी दस्तावेज

नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों में से कोई दो अलग-अलग दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें:
१. आवासीय पता से संबंधित प्रमाण (निम्न में से को एक संलग्न करें):
  • आवेदक का राशन कार्ड,
  • प्रतिष्ठित कंपनियों के मालिक द्वारा लेटर हैड पर दिया गया प्रमाणपत्र,
  • पानी/ टेलीफोन/ बिजली का बिल,
  • चालू बैंक खाते का स्टेटमेंट,
  • आयकर ऐसेसमेंट आर्डर,
  • निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड,
  • गैस कनेक्शन बिल,
  • पति/ पत्नी के पासपोर्ट की छायाप्रति
  • नाबालिगों के मामले में माता-पिता के पासपोर्ट की छायाप्रति
  • नोटः यदि कोई आवेदक पते के सबूत के रूप में केवल राशन कार्ड दाखिल करता है तो ऊपर दी गई श्रेणियों में से एक और पते का सबूत संलग्न किया जाना चाहिए।
२. जन्म प्रमाणपत्र (निम्न में से कोई एक प्रमाणपत्र संलग्न करें):
    • नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाणपत्र,
    • आवेदक के स्कूल या किसी भी अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या अशिक्षित या अर्धशिक्षित आवेदकों द्वारा एनेक्ज़र ‘ए’ में दिये गए नमूने के अनुसार मजिस्ट्रेटनोटरी के समक्ष जन्म की तारीखस्थान के बयान का शपथपत्र।
  • नोटः यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1989 को या उसके बाद हुआ है तो आवेदकों को केवल नगर निगम प्राधिकरण या जन्म और मरण के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र हीं स्वीकार किये जाएंगे।

नाबालिग हेतु पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हेतु दस्तावेज़

  • एनेक्सर-एच के अनुसार (माता और पिता द्वारा हस्ताक्षरित)एनेक्सर ‘’सी ‘’ (अकेले माता-पिता जो अलग रहते हों पर तलाकशुदा नहीं होंविवाह के बिना जन्मे बच्चे के अकेले माता-पिता)एनेक्सर-जी (जब पासपोर्ट का आवेदन अकेले माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा रहा हो)एनेक्सर-आई (जब 15-18 वर्ष की आयु के नाबालिग को पूरे10 वर्ष की वैधता वाली पासपोर्ट के लिए आवेदन करना हो या यदि अपने नाबालिग बच्चे के लिए आवेदन कर रहे माता-पिता में से किसी के पास भी भारतीय पासपोर्ट नहीं हों)ऐसी किसी भी दशा में आवेदन पत्र में नाबालिग बच्चे के विषय में दिये गए विवरण के समर्थन में घोषणा पत्र वर्णित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य होगा-
  • अगर उपलब्ध हो तो दोनों माता-पिता के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति,
  • माता-पिता का मूल पासपोर्ट सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए,
  • यदि माता-पिता में से कोई एक विदेश में रहता होतो विदेश में रहने वाले माता या पिता का भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र भी संलग्न करनी चाहिए।

तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • अपना आवेदन पत्रतत्काल शुल्कएनेक्सर ‘एफ’ पर दिये गए नमूने के अनुसार सत्यापन प्रमाणपत्र और एनेक्सर ‘आई’ के अनुसार मानक शपथपत्र के साथ जमा करें,
  • पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण को अधिकार है कि वह सत्यापन प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता की जाँच लिखित रूप में जारी करने वाले अधिकारी से करें,
  • बिना क्रम के पासपोर्ट जारी करने के लिए अति-आवश्यक होने का सबूत जमा करने की जरूरत नहीं है,
  • तत्काल योजना के अंतर्गत जारी सभी पासपोर्ट के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन बाद में की जाएगी,
  • आवेदक को तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए आवेदन के साथ नीचे दी गई सूची में से कोई तीन दस्तावेज जमा कर पासपोर्ट प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है। इन तीन दस्तावेजों में से एक फोटो पहचान दस्तावेजनोटरी द्वारा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनेक्सर ‘’आई’’ में दिये प्रारूप के अनुसार सत्यापित होनी चाहिए।
  • पासपोर्ट के लिए निम्न दस्तावेजों की सूची में से तीन जमा करनी चाहियेः
    1. मतदाता पहचान कार्ड,
    2. राज्यकेन्द्रीय सरकारसार्वजनिक लोक उपक्रमस्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र,
    3. अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजातिपिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र,
    4. स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र,
    5. हथियार लाइसेंस,
    6. संपत्ति से संबंधिति दस्तावेज जैसेपट्टापंजीकृत संलेख आदि,
    7. राशन कार्ड,
    8. पेंशन दस्तावेजजैसेभूतपूर्व-सैनिक का पेंशन बुकपेंशन भुगतान आदेशभूतपूर्व-सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाणपत्रवृद्धावस्था पेंशन आदेशविधवा पेंशन आदेश,
    9. रेलवे परिचय पत्र
    10. पैन कार्ड
    11. बैंककिसानडाक घर पासबुक
    12. मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी विद्यार्थी परिचय प्रमाण-पत्र
    13. ड्राइविंग लाइसेंस
    14. आरबीडी एक्ट के अंतर्गत जारी जन्म प्रमाणपत्र
    15. गैस कनेक्शन बिल

ऑफलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • आवश्यक आवेदन पत्र और फार्मैट डाउनलोड करें और उसे भर लें,
  • भरा हुआ आवेदन पत्र शुल्क व आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्न स्थानों पर जमा करें:
    • पासपोर्ट कार्यालय के काउंटर पर
    • स्पीड पोस्ट केंद्रों पर
    • पासपोर्ट कलेक्शन केंद्रों पर

पासपोर्ट के लिए प्रयुक्त आवेदन पत्रों की सूची

यह फॉर्म नया पासपोर्ट जारी करने हेतुअवधि समाप्त होने पर पुनः जारी करने हेतुपासपोर्ट खो जाने परक्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः जारी करने हेतुनाम में परिवर्तन हेतुपहचानपन्नों के खत्म हो जाने की स्थिति में उपयोग किया जाता है। यही आवेदन पत्र नाबालिगों के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।
आवेदन पत्र संख्या- 2
इस फॉर्म का उपयोग पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्रईसीआर मोहर हटानेपति या पत्नी का नाम शामिल कराने और पता बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही फॉर्म छोटी अवधि के पासपोर्ट को पूर्ण अवधि की वैधता में बदलने के लिए भी किया जाता है।
व्यक्तिगत विवरण फार्म (पीपी फार्म)
इस फॉर्म का उपयोग पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट के लिये प्रयोग में लाया जाता है। यह आवेदन फार्म संख्या- 1 का एक भाग है। यह पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर पुनः सत्यापन के लिए अलग से भी भरा जा सकता है। यदि आवेदक पिछले एक वर्ष में एक से अधिक स्थान पर रहा होतो प्रत्येक पतेस्थान के लिये पीपी फार्म की अतिरिक्त सेट भरना होगा।

विभिन्न शपथ-पत्र का प्रारूप

  • अशिक्षित आवेदकों द्वारा दाखिल जन्म-तिथि का शपथ-पत्र (एनेक्सर ‘’’’)
  • पहचान प्रमाणपत्र (एनेक्सर बी’’)
  • माता या पिता (जो अलग तो हो गए हों पर तलाक न हुआ होद्वारा नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए शपथपत्र(एनेक्सर ‘’सी’’)
  • विवाह के बाद महिला आवेदक द्वारा नाम बदलने के लिए शपथपत्र (एनेक्सर ‘’डी’’)
  • नाम बदलनेडीड पोललिये गये शपथ-पत्र (एनेक्जर ‘’’’)
  • तत्काल पासपोर्ट के लिए सत्यापन प्रमाणपत्र (एनेक्सर ‘’एफ’’)
  • नाबालिग के लिए पासपोर्ट के लिए माता-पिताअभिभावक की घोषणा (मातापिता में से एक ने सहमति न दी हो) (एनेक्सर ‘’जी’’)
  • नाबालिग पासपोर्ट के लिए माता-पिताअभिभावक की घोषणा (एनेक्सर ‘’एच’’)
  • मानक शपथ-पत्र (एनेक्सर ‘’आई’’)
  • नमूना सत्यापन प्रमाणपत्र (एनेक्सर ‘’जे’’)
  • अधिकार पत्र
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और आधिक जानकारी के लिये या 
पासपोर्ट ऑनलाइन करवाने के लिए संपर्क करे 
हमारा पता है 

समाधान सर्विसेज 
त्रिपोलिया रोड, पानी की टंकी के पास, बांसवाडा (राज.)
फोन : 02962-240108

कैसे बनवाएं वोटर आई-कार्ड

कैसे बनवाएं वोटर आई-कार्ड




Voter-Id-Card
वोटर आईडी कार्ड
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हमारे मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वोट डालने के हकदार हैं। लेकिन कई लोग इस वजह से इस हक से वंचित रह जाते हैं कि उन्हें वोटर आई-कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है। आपकी इस उलझन को दूर करने की कोशिश कर रहें हे 
क्यों जरूरी है वोटर आई-कार्ड
वोटर आई-कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ वोट डालने के लिए, बल्कि दूसरे कामों में भी पहचान बताने के लिए भी किया जाता है, मिसाल के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेना, कार फाइनैंस कराना आदि।

वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है।

कौन बनवा सकता है
- जो भारत का नागरिक हो।
- जिसकी उम्र 01 जनवरी 2013 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।
- जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म
फॉर्म-6: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-7: वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए।
फॉर्म-8: बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए।
फॉर्म-8ए: एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-6ए: एनआरआई के लिए।

नोट: अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में मकान बदलते हैं तो आपको एड्रेस बदलवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है।

ये भी जरूरी
- फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें अप्लाई करने वाले को अपना पिछला अड्रेस बताना होगा।
- अप्लाई करनेवाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना हुआ है या नहीं।
- 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी प्रूफ देना होगा।
- 21 साल से ज्यादा उम्र वालों को एज प्रूफ देने की जरूरत नहीं।

कौन-से कागजात जरूरी
- हाल में खींची गई दो कलर फोटो
- एज प्रूफ
- अड्रेस प्रूफ

अड्रेस प्रूफ में क्या
- नैशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पास बुक।
- राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/टेलिफोन/ गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का अड्रेस हो। यह बिल या तो ऐप्लिकेंट के नाम से या फिर उसके पैरंट्स के नाम से होना चाहिए।

नोट: अगर अड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड पेश किया जाए, तो उसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से एक और प्रूफ भी जमा करना होगा।

दिल्ली के अलावा एनसीआर के बाकी जिलों में समरी रिविजन का काम चलने की वजह से फिलहाल फॉर्म-6 जमा नहीं किए जा रहे हैं। यह काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमिशन के आदेश के मुताबिक वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए नई तारीखों की घोषणा होगी।

एज प्रूफ में क्या
- म्युनिसिपल ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स ऐंड डेथ्स के जिला ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
- अगर इनमें से कोई दस्तावेज न हो तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में से कोई एक अपने साइन के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यह डिक्लेरेशन एक निश्चित फॉर्मेट में होता है, जिसे फॉर्म के साथ हासिल किया जा सकता है।

25 साल से ज्यादा हैं तो
इलेक्शन कमिशन का मानना है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा रहे हैं और आपकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है तो आपको अलग-से एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि पूरे देश में आपका नाम कहीं भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है।

साथ रखें ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट
- जरूरी किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं, अलबत्ता फॉर्म जमा करते समय उनकी ऑरिजिनल कॉपी साथ रखें।
- फॉर्म में दिए गए पते पर अगर आपसे मुलाकात न हो तो बीएलओ तीन बार तक आते हैं।
- डिक्लेरेशन में अपने साइन के नीचे मोबाइल नंबर भी दे देना ठीक रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर बीएलओ आपसे संपर्क कर सकें।

गलती सुधारने के लिए
- कई बार वोटर लिस्ट या वोटर आई-कार्ड में नाम, पिता का नाम, एज, या अड्रेस गलत प्रिंट हो जाता है।
- ज्यादातर केस में अगर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है तो स्वभाविक रूप से वोटर आई कार्ड में भी गड़बड़ी हो जाती है। इसे चेंज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होता है।
- इसमें फोटो लगाने की जरूरत नहीं होती।
- फॉर्म-8ए भरते वक्त अड्रेस प्रूफ के तौर पर किराए का मकान हो तो रेंट अग्रीमेंट जमा करना होगा और अगर आपने मकान खरीदा है तो सेल डीड की कॉपी लगानी होगी।

कब भरा जाएगा फॉर्म-6
इलेक्शन ऑफिस वक्त-वक्त पर इलेक्टोरल रोल में नाम डलवाने के लिए रिवीजन प्रोग्राम का ऐलान करता रहता है।
- इस रिवीजन प्रोग्राम के दौरान इलेक्टोरल रोल के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ही ऐप्लिकेशन फॉर्म भरा जाएगा।
- इलेक्टोरल रोल के रिवीजन का प्रोग्राम क्षेत्र के अखबारों और दूसरे जरियों से प्रचारित किया जाता है।
- वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 साल में किसी भी वक्त भरा जा सकता है। लेकिन रिवीजन प्रोग्राम के अलावा नाम शामिल करने के लिए ड्यूप्लिकेट फॉर्म ही भरा जाएगा।
- रिवीजन प्रोग्राम के दौरान फॉर्म भरने के लिए अस्थाई तौर पर कई सेंटर बनाए जाते हैं, जो आम तौर पर पोलिंग स्टेशनों पर होते हैं।
- रिवीजन प्रोग्राम के अलावा फॉर्म केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही भरे जाएंगे।

फॉर्म-6 भरने में होने वाली गलतियां
- लोग अक्सर डिक्लेरेशन वाला कॉलम भरना छोड़ देते हैं। ऐसा होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है।
- फॉर्म भरने वाले के लिए अपना साइन करना जरूरी है, नहीं तो फॉर्म नामंजूर कर दिया जाता है।

दिल्ली

कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

दिल्ली इलेक्शन ऑफिस की वेबसाइट ceodelhi.gov.in पर राइट साइड में Enrol Online पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है।

यहां क्लिक करने के बाद आपको न्यू यूजर के तौर पर साइन अप करना होगा। इसके लिए राइट में नीचे New User! Sign Up! पर क्लिक करें।

फॉर्म के साथ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो स्कैन करके अटैच करनी होगी।

इसके बाद अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ स्कैन कर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये दोनों दस्तावेज लेने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) आपके घर आ जाएंगे।

यहीं वह आपसे फॉर्म पर साइन पर कराकर ले जाएंगे। इससे यह साबित होगा कि फलां वोटर यहां रहता है।

आप ceodelhi.gov.in राइट साइड में Enrol Online के नीचे Know your Booth Level Officer (BLO) पर क्लिक कर अपने इलाके के बीएलओ को जान सकते हैं।

हेल्पलाइन
वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल करें: 1800110600 (टोल फ्री) या 011-29949365 पर। यह नंबर हफ्ते के सातों दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करता है।

कब और कहां से मिलेगा
- करीब एक महीने में आपका वोटर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा।
- वोटर कार्ड लेने के लिए आपको अपने इलाके के वोटर सेंटर में जाना होगा। अपने इलाके के असिस्टेंट इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अफसर (वोटर सेंटर का इंचार्ज) का नाम, फोन नंबर और वोटर सेंटर का पूरा पता आप ceodelhi.gov.in में Know your Voters' Centre पर क्लिक कर जान सकते हैं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा

कहां करें अप्लाई


वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपने इलाके की तहसीलों (पते के लिए नीचे 'शिकायत कहां करें?' देखें) में जाना होगा।

नोएडा के लोग दादरी तहसील के अलावा नोएडा सेक्टर 19 स्थित सिटी मैजिस्ट्रेट के ऑफिस भी जा सकते हैं।

तहसील/सिटी मैजिस्ट्रेट ऑफिस में बूथ लेवल अफसर आपको फॉर्म फॉर्म-6 देगा।

वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए और वोटर आई कार्ड बनाने के लिए सिर्फ फार्म-6 भरने की जरूरत है।

इसमें सिर्फ एक कलर फोटो की जरूरत है।

इसे अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ लगाकर बीएलओ के पास जमा कराना होगा। अड्रेस प्रूफ के तौर पर दूसरे दस्तावेजों के अलावा किराए के मकान में रहने वाले लोग रेंट अग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं।

बीएलओ उस अड्रेस पर आपके मिलने पर उस अड्रेस को वैरिफाई कर देंगे।

कहां करें शिकायत

अगर आपका वोटर आई-कार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने तहसील के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं।

नोएडा: जी. टी. रोड तिराहे से 200 मीटर की दूरी पर गाजियाबाद की तरफ दादरी तहसील में एसडीएम ऑफिस।

फोन नंबर: 0120-2662009

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर के कलेक्ट्रेट स्थित सदर तहसील।

फोन नंबर: 0120-2560044

जेवर: एसडीएम ऑफिस, झाझर रोड, सिंकदराबाद बस अड्डे के निकट, जेवर।

फोन नंबर: 05738-272620

टाइमिंग

सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, कोई लंच टाइम नहीं। छुट्टी: रविवार, दूसरा शनिवार। एसडीएम का आम जनता से मिलने का टाइम: सुबह 10-12 बजे।

कहां से मिलेगा

- वोटर आई-कार्ड बनने के बाद बूथ लेवल अफसर इसे आपके घर तक पहुंचाएंगे।

गाजियाबाद

आप अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए इन जगहों से या बीएलओ से फॉर्म-6 ले सकते हैं:

गाजियाबाद तहसील, गांधीनगर, निकट जीटी रोड, फोन नंबर : 0120-2713909

मोदीनगर तहसील, दिल्ली- मेरठ हाइवे, गोविंदपुरी, फोन नंबर : 95363-87027

चुनाव कार्यालय, गाजियाबाद कलेक्ट्रेट, राजनगर डिस्ट्रिक्ट, सेंटर सेकेंड फ्लोर, कमरा नं. 309, फोन नंबर : 0120-2827016

वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए गाजियाबाद में ऑनलाइन की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है। लोगों को फॉर्म 6 भरकर ही देना पड़ेगा।

टाइमिंग

सोमवार से शनिवार, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। लंच: 1:30-2 बजे तक। छुट्टी: रविवार व सरकारी छुट्टियां।

फॉर्म भरकर दो पासपोर्ट साइज फोटो, अड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ के साथ आपको यहीं जमा कराना होगा।

कहां से मिलेगा

बीएलओ वोटर आई-कार्ड आपके घर तक पहुंचाएगा।

कहां करें शिकायत

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं होता तो आप बीएलओ, तहसीलदार और जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी से लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी से बात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अथॉराइज्ड अफसर जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी (चुनाव कार्यालय, गाजियाबाद कलक्ट्रेट) ही हैं और किसी के पास भी की गई शिकायत आखिरकार उन्हीं की टेबल पर आएगी।

अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है लेकिन वोटर आई-कार्ड आप तक नहीं पहुंचा है तो आप ऊपर लिखे अधिकारियों में से किसी के पास सादे कागज पर अर्जी दायर कर सकते हैं। उस अर्जी पर ही इलेक्शन डिपार्टमेंट आपका वोटर आई-कार्ड बनवाकर आप तक पहुंचाएगा।

इन अधिकारियों के अलावा आप शिकायत दर्ज कराने के लिए इलेक्शन ऑफिस के ऊपर दिए गए फोन नंबरों का इस्तेमाल हेल्पलाइन नंबर के तौर पर भी कर सकते हैं।

गुड़गांव

वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए मिनी सचिवालय स्थित डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस या बीएलओ को फॉर्म-6 भरकर देना होगा।

वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए अभी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है।

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, लंच टाइम: 1:30 से 2 बजे तक, छुट्टी: रविवार और शनिवार।

फोन नंबर: 0124-2224047

वोटर आई-कार्ड फॉर्म www.eci.net.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

अड्रेस प्रूफ के तौर पर दूसरे दस्तावेजों के अलावा किराए के मकान में रहने वाले लोग रेंट अग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं। बीएलओ उस अड्रेस पर जाकर आपके मिलने पर उस अड्रेस को वैरिफाई कर देंगे।

कहां से मिलेगा

फॉर्म भरने के एक से डेढ़ महीने तक वोटर आई-कार्ड बनकर इलेक्शन ऑफिस में आ जाता है। यहीं से इसे हासिल किया जा सकता है। वोटर आई-कार्ड सीधे वोटर को ही मिलेगा और पोस्ट से इसे हासिल नहीं किया जा सकता। हाल में 01 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चले विशेष अभियान के तहत जिन 45,364 वोटरों ने फॉर्म भरे थे, उन्हें उनका कार्ड 25 जनवरी से 3-4 दिन तक जिले के सभी 860 बूथों पर बांटा जाएगा।

अगर तय वक्त में वोटर आई-कार्ड बनकर न आए तो इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (मिनी सचिवालय स्थित डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस) और राज्य निर्वाचन आयुक्त से की जा सकती है।

फरीदाबाद

वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए इलेक्शन ऑफिस से फॉर्म-6 लेना होगा। इलेक्शन ऑफिस का पता है: इलेक्शन ऑफिस, लघु सचिवालय, सेक्टर-12, फर्स्ट फ्लोर, कमरा नंबर-112/113

चुनाव तहसीलदार के ऑफिस का नंबर है: 0129-2227910

सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, लंच: दोपहर 1:30 से 2 बजे तक। छुट्टी: शनिवार व रविवार।

फॉर्म-6 भरकर, साथ में अपने दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो (एक फॉर्म के लिए और एक अतिरिक्त) और अड्रेस व एज प्रूफ लगाकर यहीं जमा करना होगा।

नोट: अड्रेस प्रूफ में अगर पहले दिए गए दस्तावेजों में से कोई न हो, तो 50 पैसे का पोस्ट-कार्ड अपने पते पर खुद ही पोस्ट कर लीजिए। आपको मिलने के बाद वह अड्रेस प्रूफ का काम करेगा।

अपना कार्ड आप इलेक्शन ऑफिस से ले सकते हैं। कई बार इलेक्शन ऑफिस के बूथ लेवल ऑफिसर भी वोटर आई-कार्ड वोटरों तक पहुंचाते हैं।

अगर समय पर वोटर आई-कार्ड नहीं मिलता तो चुनाव तहसीलदार या जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी से शिकायत की जा सकती है। डीसी ऑफिस का फोन नंबर: 0129-2226604 / 2227936

कुछ सवाल-जवाब

मैंने फॉर्म-6 पोस्ट से भेजा है। अब आगे क्या प्रक्रिया होगी?

आपके इलाके का बूथ लेवल अफसर आपके दिए गए पते पर आएगा और इन बातों की जांच करेगा:

कि आप सचमुच उस अड्रेस पर रहते हैं, जो आपने फॉर्म 6 में लिखा है

कि आप वही शख्स हैं, जिसका फोटो फॉर्म-6 पर लगा है।

मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। मैं इलेक्टोरल रोल में अपने डिटेल्स कैसे चेक कर सकता हूं?

वेबसाइट www.ceodelhi.gov.in पर Check Your Name in the Voters' List को क्लिक कर आप अपने डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

मेरी हाल ही में शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी का नाम अपने पते पर कैसे जुड़वा सकता हूं?

यह इन बातों पर निर्भर करेगा:

1. अगर वह पहली बार अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही हैं, तो उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। इससे पहले दूसरे विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम कटवाना होगा।

2. अगर उनका नाम इससे पहले किसी और विधानसभा क्षेत्र में था, तो उन्हें एड्रेस में बदलाव के लिए फॉर्म-6 भरना होगा।

3. अगर उनका नाम इससे पहले उसी विधानसभा क्षेत्र में किसी और अड्रेस पर था, तो उन्हें फॉर्म-8ए भरना होगा।

4. अड्रेस प्रूफ के तौर पर वह मैरिज सर्टिफिकेट या शादी के कार्ड की कॉपी दे सकती हैं।

मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के तौर पर दाखिला लिया है। इससे पहले मैं कर्नाटक में रहता था। अभी मैं यहां ग्रीन पार्क में एक पेईंग गेस्ट के तौर पर रह रहा हूं। क्या मैं दिल्ली के वोटर लिस्ट अपना नाम डलवा सकता हूं?

हां, बिलकुल। अगर आप किसी और विधानसभा क्षेत्र के वोटर के तौर पर एनरोल नहीं हैं, तो आप फॉर्म-6 भरकर अपना नाम यहां के वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। अड्रेस प्रूफ के तौर पर आप डिक्लेरेशन जमा कर सकते हैं, जिस पर हॉस्टल इनचार्ज/प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार/डायरेक्टर/डीन में से किसी के भी साइन होने चाहिए।